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Sant Kabir Nagar News: सिम प्रदाता कंपनी को 35 हजार अदा करने का आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्त फोरम ने एक सिम प्रदाता कंपनी के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए पीड़ित को हुई मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट के लिए मुकदमा खर्च 35000 रुपये 60 दिन के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोडही निवासी पीड़ित महेंद्र प्रताप चौधरी ने आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि एयर टेल कंपनी के सिम कार्ड धारक है। परिवादी के गांव में अक्सर नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। विपक्षी को फोन करके तथा लोकेशन भेजकर समस्या से अवगत कराया, परन्तु समस्या बनी हुई है। विपक्षीगण का यह कृत्य सेवा में घोर कमी है। फोन पर बात करने में कट जाना , बेल न बजना, यू ट्यूब, गूगल, फेस बुक व्हाट्स ऐप का न चलना आदि समस्या बनी हुई है।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव, संतोष ने पीड़ित महेंद्र प्रताप चौधरी परिवादी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद विपक्षी भारतीय एयर टेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नई दिल्ली तथा सर्किल आफिस लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध आदेश दिया कि भारती एयर टेल कंपनी अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और भ्रामक प्रचार प्रसार न करें। साथ ही पीड़ित को हुई मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए 20000 रुपये व मुक़दमा खर्च 15000 सहित कुल 35000 रुपये 60 दिन के अंदर पीड़ित को अदा करने का आदेश दिया है।
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