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Sant Kabir Nagar News: बीमित ट्रैक्टर के डैमेज पार्ट को बदलवाने में हुए खर्च का भुगतान करने का आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बृहस्पतिवार को आईसीआईसीआई बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया। पीड़ित के बीमित ट्रैक्टर के डैमेज पार्ट को बदलवाने में हुए खर्च के भुगतान का आदेश दिया। पीड़ित के हुए खर्च 23,205.94 रुपये समेत कुल 53, 205 रुपये देने को कहा है।
अधिवक्ता रंजीत कुमार चौधरी ने बताया कि कॅवर कवरी पोस्ट बौर व्यास थाना धर्मसिंहवां निवासी विरेंद्र पुत्र सर्वजीत चौधरी ने शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बीमा कंपनी शाखा लखनऊ व स्टार ट्रैक्टर्स टड़वरिया चौराहा मेंहदावल संत कबीर नगर के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया। इसमें कहा कि वह महिंद्रा ट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी है, जिसका बीमा आईसीआईसीआई कंपनी के जरिये समुचित प्रीमियम का भुगतान कर बीमा कराया।
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पॉलिसी कवर नोट में बीमित पार्ट्स के बारे में मालिक के साथ-साथ ड्राइवर एवं डैमेज के बारे में भी उल्लेख किया गया है। बीमा कंपनी ने किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना की सूचना के बाद टोल फ्री नंबर भी अंकित किया। परिवादी बीमा अवधि के दौरान जुलाई 2022 में अपना ट्रैक्टर ट्राली ढलान से नीचे उतार रहा था। ट्रैक्टर- ट्राली पलट गया और क्षतिग्रस्त हो गया। परिवादी ने स्टार ट्रैक्टर्स टडवरिया चौराहा मेंहदावल के यहां मरम्मत कराने ले गया।
इसी दौरान बीमित कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फोन करके दुर्घटना की सूचना भी दिया। बीमित कंपनी की तरफ से घटना की जांच के लिए सर्वेयर भेजा गया। सर्वेयर ने समस्त पत्रों की प्रतियां प्राप्त कर तमाम सारे कागजातों पर हस्ताक्षर करवाया तथा बीमा क्लेम को सैटल करने के लिए 8000 रुपये की मांग की। पीड़ित अनधिकृत डिमांड पूरी न कर सका। ट्रैक्टर में बीमा अवधि के दौरान आई क्षति की आर्थिक क्षतिपूर्ति नहीं की गई और डैमेज पार्ट के मूल्य भी नहीं दिए गए।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षीगण को निर्देशित किया कि वे परिवादी के बीमित ट्रैक्टर के डैमेज पार्ट को बदलवाने में हुए खर्च 23205 रुपये आठ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज समेत कुल शारीरिक मानसिक व आर्थिक कष्ट के रूप में कुल 53,205 रुपये 60 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया।
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