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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को साक्ष्य के अभाव में किया दोषमुक्त

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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए दो सगे भाइयों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता लाल जी यादव तथा विजय कुमार यादव ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के ग्राम सियर खुर्द निवासी रामफल ने थाना धनघटा में तहरीर दी। जिसमें कहा कि चार मार्च 2007 को होली के समय गांव का टुनटुन उसके भाई राममिलन के मुंह पर जबरदस्ती रंग पोत रहा था। उसके पिता दोनों को डांट दिए। जिससे टुनटुन नाराज हो गया। रात करीब 8:30 बजे उसके पिता खेदू गांव के दक्षिण करीब दो किलोमीटर दूर नित्यक्रिया के लिए गए थे। टुनटुन व उसका बड़ा भाई सुनील दोनों ने उसके पिता को लाठी से मार कर घायल कर दिया। जिससे उसके पिता की मौत हो गई। घटना को उसके अलावा बुझारत ने देखा था। तहरीर के आधार पर आरोपी दोनों भाइयों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना में साक्ष्य के आधार पर दोनों भाइयों टुनटुन उर्फ हेमंत व सुनील कुमार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने आरोप से इन्कार कर दिया। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा रामफल समेत सात गवाह ने गवाही की। साथ ही 14 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वादी मुकदमा के गवाही से और मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डाॅक्टर की गवाही में विरोधाभास है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य के साक्ष्य एवं डॉक्टर के साक्ष्य के उपरोक्त तथ्यों से अभियोजन कथानक पूर्णतः संदेहास्पद और अविश्वसनीय प्रतीत होता है। अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध आरोप साबित करने में असफल रहा है। परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने टुनटुन उर्फ हेमंत व सुनील कुमार उपरोक्त आरोप से दोष मुक्त कर दिया। दोनों सगे भाइयों को गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोप सिद्ध नहीं पाए जाने पर दोष मुक्त कर दिया।
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