संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज (सीडि)/एफटीसी/ एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के मामले में आरोपी बनाई गई महिला रेशमा खातून के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम गंगौली निवासी पीड़ित बुजुर्ग शब्बीर अहमद (80) ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि तीन माह पूर्व उसका पुत्र हसीबउर्रहमान उर्फ हबीबुर्रहमान अपने साथ एक मनबढ़ किस्म की महिला को लेकर घर में आकर रहने लगा। आरोपी महिला घर में रह रहे परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करने लगी। उसके लड़के हसीबउर्रहमान उर्फ हबीबुर्रहमान 28 फरवरी 2025 को महिला को लेकर गुजरात सूरत चला गया। उसके बाद से उसके लड़के के मोबाइल पर बात नहीं हो रही है और न ही उसके लड़के हसीबउर्रहमान उर्फ हबीबुर्रहमान का कहीं पता चल पा रहा है। 15 मार्च 2025 को आरोपी महिला से वह और उसके परिवार वालों ने लड़के के बारे में जानकारी चाही तो आरोपी महिला ने अपशब्द कहते हुए उसके बेटे का हत्या कराकर शव को ठिकाने लगाने की बात कही। संवाद