संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्य पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी व्यय का विवरण अविलंब जमा कराना सुनिश्चित करें।
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय जय प्रकाश ने बताया है कि अध्यक्ष व सदस्य के प्रत्याशी निर्वाचन में अपने द्वारा किए गए व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र के पश्चात निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर अनिवार्य रूप से दाखिल करें।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों, जिन्होंने अपना व्यय विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। वे तत्काल वरिष्ठ कोषाधिकारी के परीक्षणोंपरान्त जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश तक मत प्राप्त किये हैं या जो अपना अभ्यर्थन वापस ले लिये हैं। उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापसी योग्य है।
उन्होंने बताया कि जिनकी जमानत धनराशि वापसी योग्य है। वे जमानत वापसी के लिए अपना आवेदन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर अर्थात 13 अगस्त तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर एवं शपथ पत्र के साथ उपलब्ध करा दें। अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जाएगी।