दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/विषेश न्यायधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता दुधारा थाना अंतर्गत की निवासी है। आरोपी भी उसी गांव का है। आरोप है कि किशोरी का आरोपी से प्रेम हो गया था। शादी का झांसा देकर आरोपी काफी दिनों तक किशोरी से शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी ने 2016 में किशोरी से मंदिर में शादी किया। उसकी पढ़ाई भी बंद कर दी।
आरोप है कि 13 जुलाई 2022 समय पांच बजे आरोपी उसके दरवाजे पर चढ़ कर अपशब्द कहते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि जानमल की धमकी दिया। पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म होना बताया। इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी हुई और जेल में है। अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत कराया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।