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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी ससुर की जमानत अर्जी निरस्त

Fri, 05 Jan 2024 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने जमानत अर्जी निरस्त की
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने दहेज में पांच लाख रुपये न मिलने के कारण गला घोंट कर हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए ससुर का जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम जंगल खुर्द खोरसियां निवासी शंकर प्रसाद ने अपनी बेटी सुधा की शादी 11 मई 2022 को हेमंत यादव पुत्र शिव प्रसाद ग्राम खुटवा थाना बखिरा के साथ की थी। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल गई तो उसकी बेटी के ससुराल के हेमंत यादव, शिवप्रसाद, शिव प्रसाद की औरत व उसकी लड़की रानी मिलकर दहेज में पांच लाख की मांग करने लगे। उसकी बेटी को 15 दिन पहले उसका ससुर शिव प्रसाद जो लुधियाना में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है, लेकर लुधियाना गया था। वहीं, पर उसका दामाद हेमंत यादव भी प्राइवेट नौकरी कर रहा था। उसकी बेटी ने टेलीफोन पर बताया कि उसे सही ढंग से नहीं रख रहे हैं।
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13 नवंबर 23 की रात को उसकी बेटी का शव ससुर और पति लुधियाना पंजाब से अपने आवास पर रात में एंबुलेंस से लेकर आए। उसकी बेटी की हत्या इन लोगों ने दहेज के लिए किया है।
प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ। कोर्ट में आरोपी ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कहा कि वह 16 नवंबर 2023 से जिला कारागार में बंद है। उसने कोई अपराध नहीं किया है न ही दहेज की मांग की है। न ही उसकी गला दबाकर हत्या की है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत का विरोध किया कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई है, जो जघन्य अपराध है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना बखिरा ग्राम खुटवा निवासी आरोपी ससुर शिव प्रसाद उर्फ बबलू की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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