संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अर्जुन की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। मेंहदावल थाना पुलिस को पीड़िता की मां ने प्रार्थना पत्र दिया कि 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 10 अक्तूबर थाना मेंहदावल का आरोपी युवक अपने साथ भगा ले गया है। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी अर्जुन ने न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मामले में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी युवक अर्जुन की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।