फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 28 Oct 2023 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश ने बताया कि पीड़िता की मां ने बेलहर कला थाने में तहरीर दी। कहा कि 25 सितंबर को 42 वर्षीय आरोपी उसके घर में घुस गया और उसकी नाबालिग बेटी से गलत काम कर रहा था। कुछ समय बाद उसका बेटा घर पहुंच गया तो उसने आरोपी को पकड़ लिया। उसकी बेटी रो रही थी। थाने में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के बाद तथा घटना के समय पीड़िता नाबालिग होने के कारण तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें