दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मां ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि पांच अगस्त की सुबह को 16 वर्षीय बेटी दवा लेने मगहर गई थी। गांव निवासी आरोपी उसकी बेटी को कहीं ले गया। बेटी की काफी तलाश की गई तो लोगों ने आरोपी को उसके साथ जाते हुए देखना बताया। तहरीर के आधार पर आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध किया। संवाद