दुष्कर्म केआरोपी की जमानत अर्जी खारिज
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 17 नवंबर को सुबह चार बजे 12 वर्षीय बेटी को गोरखपुर जिले के सहजनवां क्षेत्र का रहने वाला आरोपी युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया। तलाश के बाद जब बेटी नही मिली तो मेंहदावल पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
पीड़िता के बयान व साक्ष्य के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई। पीड़िता ने लखनऊ ले जाने और वहां से ट्रेन से मुंबई ले जाने, पति-पत्नी की तरह रहने की बात कही। विशेष लोक अभियोजक की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया। संवाद