दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता ने तीन नवंबर को मेंहदावल पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि 31 अक्तूबर को 16 वर्षीय पुत्री को गांव का 20 वर्षीय युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया। घटना में तीन अन्य सहयोगियों ने सहयोग किया। बेटी की तलाश की गई, लेकिन नहीं मिली। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।
आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता ने बयान में कहा है कि होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद