संतकबीरगर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि महुली क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता ने थाना महुली में तहरीर दी। आरोप लगाया कि आरोपी ने विवाहित का नहाते समय वीडियो बना लिया। उसी वीडियो को लेकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में उसके पति को जानकारी होने पर पति ने उसे आरोपी के पास जाकर रहने के लिए कहा। आरोपी उसे दिल्ली बुलाया। कुछ दिन बाद आरोपी उसे प्रताड़ित करने लगा। महुली में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया और कहा कि वह बेकसूर है। गलत तरीके से उसे फंसाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। पीड़िता ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। सुनवाई के पश्चात प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद