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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 16 Mar 2023 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक अनिल प्रताप सिंह व मोहम्मद असलम ने बताया कि बखिरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने बखिरा पुलिस को तहरीर दिया। आरोप है कि उसकी 12 वर्षीय बेटी गली से होकर दवा लेने जा रही थी। गली में ही रहने वाले 25 वर्षीय आरोपी उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर के अंदर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। आरोप है कि बेटी को मारा पीटा। उसके रोने और चिल्लाने पर कुछ लोग घर के अंदर गए। आरोपी को आपत्तिजनक हालत में देखा। पुलिस ने केस दर्ज किया। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। संवाद
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