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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 02 Feb 2023 11:09 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात कराने का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के आरोपी युवक ने शादी करने का वादा कर 17 फरवरी 2021 को उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद वह शारीरिक संंबंध बनाता है। आरोप है कि आरोपी इसी बीच पीड़िता को पांच माह का गर्भ ठहर गया। आरोपी और उसकी मां ने पीड़िता को जबरदस्ती खलीलाबाद ले गए। 18 मई को आरोपी और उसकी मां ने गर्भपात करा दिया। कोर्ट के आदेश पर मुक़दमा दर्ज हुआ।
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आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने 11 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अन्य व्यक्ति से विवाह कर अनुदान भी प्राप्त कर ली है। वह निर्दोष है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत पर विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता से जबरजस्ती संबंध बनाया। गर्भ ठहर जाने पर गर्भपात कराया। सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।
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