संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर संबंध बनाने व अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने उसी के गांव के आरोपी के विरुद्ध कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि उसके गांव के एक युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर नाजायज संबंध बनाया। संबंध बनाते समय फोटो ले लिया। उसके बाद कई बार जगह-जगह बुलाता रहा। मना करने पर रास्ते में मिलता छेड़छाड़ करता। विरोध करने पर उसके फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। जब उसने आरोपी की बात नहीं मानी तो आरोपी ने उसकी छोटी बहन के फोटो पर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, छेड़छाड़ के साथ पाक्सो तथा आईटी एक्ट का केस दर्ज हुआ। आरोपी एक अक्टूबर से जिला कारागार में निरुद्ध है।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पाक्सो कोर्ट में ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।