संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दिया। जिसमें कहा कि 22 अगस्त की रात को उसकी 12 वर्षीय बेटी बाहर गई थी। उस दौरान आरोपी उसकी बेटी का मुंह बंद करके उठा ले गया। आरोपी उसकी बेटी से दुष्कर्म किया है। तहरीर के आधार पर कोतवाली में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में ज़मानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया और कहा कि वह न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। वह निर्दोष है। उसने कोई जुर्म नहीं किया है। रंजिश में फर्जी केस में उसे फंसाया गया है। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। संवाद