संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया कि 13 वर्षीय पुत्री काॅलेज में कक्षा आठ की छात्रा है। उसकी पुत्री रोजाना की तरह सुबह सात बजे पढ़ने गई और घर वापस नहीं आई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पटखौली गांव के आरोपी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
कोर्ट में आरोपी ने जमानत अर्जी दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।