संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
किशोरी की मां ने थाना बखिरा में तहरीर दिया कि बेटी को 27 अगस्त 2024 की रात को एक बजे घर के सामने रहने वाला आरोपी युवक बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी के घरवालों से पूछने पर लड़ाई पर अमादा हो गए। पुत्री को भगाने में तीन और आरोपियों का भी सहयोग है। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया कहा कि वह तीन सितंबर 2024 से जेल में है। आरोप से इंनकार करते हुए जमानत की मांग की। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। किशोरी ने बयान में बताया कि आरोपी ने बरेली में पार्क में दुष्कर्म किया। पांच दिन वहां रही। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।