संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी सास और ससुर की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। महराजगंज जनपद के कोल्हुई थानांतर्ग केसौली निवासी पीड़ित पिता ने थाना बखिरा पुलिस को सात सितंबर 2024 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी बेटी का विवाह बखिरा क्षेत्र के बड़हरा निवासी राहुल के साथ 10 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ। शादी के बाद से ही राहुल तथा उसके पिता राधे श्याम गौंड, माता उर्मिला उसकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। पुत्री को जो गहने दिए थे उन्हें भी बेंच दिया। उसकी पुत्री की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ था। संवाद