- सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने गबन के आरोपी तत्कालीन सेमरियावां के ग्राम पंचायत अधिकारी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धर्मसिंहवा थाना अंतर्गत ग्राम रैधरपार के संपूर्णानंद उपाध्याय ने 29 अगस्त 2022 को प्रार्थना पत्र दिया कि ग्राम पंचायत रैधरपार के पूर्व ग्राम प्रधान जैसराम साहनी ने पंचायत के व्यक्तियों का कूटरचित जॉब कार्ड बनवाया। साथ ही बैंक का पासबुक अपने पास रखकर मनरेगा मजदूरी के तहत फर्जी काम दिखाकर लाखों रुपयों का सरकारी धन का गबन कर लिया है।
बताया कि मृतक व्यक्तियों का फर्जी जॉब कार्ड बनाकर पैसा गबन किया गया है। मामले में थाना धर्मसिंघवा में जैसराम साहनी व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ तथा पुलिस ने मामले की विवेचना की। दौरान विवेचना सेमरियावा ब्लॉक के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी असदुल्लाह का नाम प्रकाश में आया। आरोपी असदुल्लाह निवासी ग्राम दशावा थाना दुधारा ने सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
ग्राम पंचायत अधिकारी के निलंबन की संस्तुति
संतकबीरनगर। धर्मसिंहवा के रैधरपार में सरकारी धन के गबन के मामले में आरोपी बनाए गए ग्राम पंचायत अधिकारी असदुल्लाह के निलंबन की संस्तुति डीपीआरओ ने डीएम से की है। डीपीआरओ अविनाश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी गबन के मामले में जेल में बंद है। उनके निलंबन की संस्तुति डीएम से की गई है।