संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, शारीरिक संबंध बनाने तथा एससीएसटी एक्ट के मामले में आरोपी बनाए गए सिकंदर की जमानत अर्जी को सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया।थाना बेलहर कला क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने छह नवंबर 2024 को प्रार्थना पत्र दिया कि 22 अक्तूबर को अपने ससुर की मृत्यु होने के कारण वह ससुराल गया था। उसी दिन आरोपी उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। तहरीर पर केस दर्ज हुआ। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर विवेचना के उपरांत आरोपी सिकंदर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने किया। साथ ही पीड़िता ने बयान में कहा कि आरोपी उसे हरियाणा दिल्ली में रूम में बंद कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और अपशब्द कहते हुए मारपीट कर अपमानित करता था। कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने मामले में पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना बेलहर कला अंतर्गत गांव निवासी आरोपी युवक सिकंदर की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी।