संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से फोन पर अश्लील बाते करते हुए मैसेज भेजने, बीस हजार रुपये व जेवर के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़ित के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दिया कि आरोपी उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से अश्लील बातें व मैसेज करता था। 26 दिसंबर 2023 की शाम सात बजे उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जाते समय उसकी लड़की घर से 20,000 रुपये व जेवर ले गईं है। पुत्री को भागने में आरोपी के पिता व भाई का भी सहयोग है। तहरीर के आधार पर थाना में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने जमानत प्रार्थनापत्र कोर्ट में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। पीड़िता ने बयान में कहा कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।