संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने सेवानिवृत पुलिसकर्मी के खाते से धोखाधड़ी कर रुपये निकालने वाले आरोपी राजू साव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बेलहर कला क्षेत्र के औरहिया मंझरिया निवासी विद्यासागर ने बेलहर कला थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि वह पुलिस विभाग में चालक के पद से सेवानिवृत हैं। उनके खाते में सेवानिवृत्ति की 38 लाख 63 हजार 378 रुपये जमा था। जिसे 18 मार्च 2021 को साइबर ठगो ने धोखाधड़ी करके उनके खाते से 24 लाख 40 हजार रुपये निकाल लिए और दूसरे के खाते में डाल दिए। मामले में बेलहर कला थाना में केस पंजीकृत हुआ।
विवेचक की विवेचना में आरोपी राजू साव पुत्र कैलाश साव निवासी रोड नैहाटी थाना नैहाटी जिला उत्तर परगना पश्चिम बंगाल का नाम प्रकाश में आया तथा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी राजू साव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।