संतकबीरनगर। सरकारी वाहनों को नीलामी में लेने के बाद उनको उसी पंजीयन नंबर पर चलाया जा रहा था। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। इसका दुरुपयोग होता था। अब नीलामी में वाहनों को लेने के बाद ही पंजीयन निरस्त हो जाएगा। यदि वाहन की वैधता शेष है तो 60 दिन के अंदर नया पंजीयन नंबर लेना होगा। एराजकीय वाहनों के लिए आवंटित पंजीयन चिन्ह (जैसे जी/एजी/बीजी आदि शृंखला) की नीलामी अथवा हस्तांतरण के बाद निजी स्वामित्व में जाने पर राजकीय आरक्षित चिह्न को तत्काल निरस्त कर निजी श्रेणी का नया पंजीयन चिह्न आवंटित किया जाएगा। कोई भी राजकीय वाहन जब सार्वजनिक नीलामी से निजी अथवा अराजकीय स्वामित्व में जाए तो उस पर अंकित राजकीय पंजीयन नंबर हस्तांतरण तिथि से खुद ही निरस्त अथवा अमान्य माना जाएगा।
संबंधित पंजीयन प्राधिकारी उसी समय सामान्य चालू निजी वाहनों की सीरीज का नया पंजीयन चिन्ह आवंटित करेंगे।