संतकबीरनगर। न्यायालय ने मारपीट के मामले में एक अभियुक्त को एक वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण बनाए रखने के लिए नियमानुसार अवमुक्त कर दिया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आठ जनवरी को न्यायालय जेएम की कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में प्रतिवादी बेनी माधव पुत्र भिखू पुत्र पतिजीव के आरोप में दोष सिद्ध पर जिला कारागार भेजने के स्थान पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण कायम रखने के साथ ही आदेश दिया कि 25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और समान धनराशि का एक प्रतिभूति निर्णय की तिथि से 15 दिन के अंदर निष्पादित करें। वह इस अवधि के दौरान सदाचरण बनाए रखेगा। कोई अपराध किए जाने पर न्यायालय को अधिकार होगा कि वह अभियुक्त को तलब कर आवश्यक कार्रवाई करें।