फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: आर्म्स एक्ट के आरोपी को अर्थदंड व साधारण कारावास की सजा

Thu, 01 Feb 2024 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑपरेशन कनविक्शन व ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के के कारण आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के वजह से 31 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी विनोद कुमार चौरसिया पुत्र रामसुंदर चौरसिया निवासी स्टेशन रोड थाना को दोरी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें