संतकबीरनगर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑपरेशन कनविक्शन व ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के के कारण आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के वजह से 31 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी विनोद कुमार चौरसिया पुत्र रामसुंदर चौरसिया निवासी स्टेशन रोड थाना को दोरी पाया।