संतकबीरनगर। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि निर्धारित पात्रता रखने वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम तीन लाख रुपये, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होना जरूरी है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकाॅर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कन्या का जनपद का स्थानीय निवासी होना भी अनिवार्य है।