संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के आदेश पर जमीन बैनामा विवाद में प्राथमिकी दर्ज की है।
कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि साधना निवासी महला थाना बखिरा ने बताया कि वह अनुसूचित जाति की है। उसके ससुर नेबुल उर्फ नेबूलाल काफी वृद्ध हैं। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। राजाराम यादव निवासी तिलाठी ने ससुर का खेत बंटाई पर लिया था। पता चला कि ससुर को राजाराम ने साजिश के तहत रजिस्ट्री दफ्तर ले जाकर धीरेंद्र कुमार निवासी भौरा थाना मेंहदावल के नाम 253 वर्ग मीटर भूमि का 17 दिसंबर 2024 को बैनामा करा दिया। उसमें गवाह गिरजाशंकर यादव व वीरेंद्र कुमार अनुसूचित जाति के हैं। ससुर के नाम से कोई बैंक खाता यूनियन बैंक मेड़रापार में नहीं है। ससुर के नाम जो खाता नंबर बताया जाता है वह राजाराम के नाम से है। 5 मई 2025 को धीरेंद्र कुमार ने राजाराम यादव को उसी जमीन का बैनामा कर दिया। पहले बैनामे के दोनों गवाह दूसरे दस्तावेज में भी हैं। उसके ससुर को एक रुपया नहीं मिला है। वह विपक्षी के घर उलाहना देने गई तो सभी लोग गाली व जान माल की धमकी देने लगे। कोतवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।