साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने छात्रा को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित मां ने महुली थाने में तहरीर दिया। जिसमें आरोप मढ़ा कि उसकी बेटी को गांव का ही युवक सात माह पहले वर्ष 2018 को भाग ले गया। आरोप है कि उसकी बेटी को स्कूल के सामने बाइक लेकर आरोपी मिला और बेटी को घर छोड़ देने की बात कहा था।
उसकी बातों में आकर बेटी बाइक पर बैठ गई। रास्ते में आरोपी ने बेटी को पेय पदार्थ पिलाया। जिससे बेटी बेहोश हो गई और उसी हालत में किसी स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दिया। आरोप है डरा धमका कर बेटी से बराबर दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान ट्रायल आरोपी जेल में निरुद्ध रहा। कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हो ने पर दोषमुक्त कर दिया।