संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने तीन लाख दस हजार रुपया के चेक बाउंस मामले में आरोपी को तलब किया है। मामला पिकअप बोलेरो के विक्रय से संबंधित है। थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम पटवरिया नन्दौर के रहने वाले पीड़ित इश्तियाक अहमद से आरोपी मेहंदी हसन निवासी जंगल बिछुली टोला बेलोहा थाना पीपीगंज, गोरखपुर ने अगस्त 2023 में संपर्क किया और कहा कि उसके पास पिकअप है। चार लाख दस हजार रुपया में बेच रहा हूं। मुझे तीन लाख पंद्रह हजार रुपया की अति आवश्यकता है। उन्होंने आरोपी पर विश्वास करके उसे 2.90 लाख नकद तथा 25000 रुपये अपने खाते से ट्रांसफर किया। आरटीओ जाकर पता लगाया तो पता चला कि वाहन स्वामी आरोपी मेंहदी हसन नहीं है। जबकि पिकअप का नंबर टेंपो का है। आरोपी से रुपया वापस मांगा तो तीन लाख दस हजार रुपया का चेक दिया। पीड़ित ने 25 अप्रैल 2024 को खाते में चेक को जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने साक्ष्य तथा पत्रावली का अवलोकन तथा बहस को सुनने के उपरांत 3.10 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी मेंहदी हसन को तलब किया है।