बगीचे में नित्यक्रिया करने गई किशोरी से दुष्कर्म का आरोप
न्यायालय ने बेलहर कला पुलिस को केस दर्ज करने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी से दुष्कर्म करने व उलाहना देने पर अपमानित करने के आरोपी और उसके माता-पिता पर मुकदमा दर्ज करने का बेलहर कला पुलिस को आदेश दिया है।
अधिवक्ता राकेश मिश्र ने बताया कि पीड़िता की मां ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके गांव का आरोपी अक्सर उसकी 13 वर्षीय बेटी को छेड़ता था। अश्लील बातें करता था। 11 नवंबर की सुबह बेटी बगीचे में नित्यक्रिया के लिए गई थी। आरोपी युवक पहले से छिपकर बैठा था। आरोप है कि बेटी का मुंह दबाकर पेड़ के पीछे ले गया और धमकी देते हुए दुष्कर्म किया।
रोते-बिलखते बेटी घर लौटी और आपबीती बताई। वह पति के साथ उलाहना देने आरोपी के घर गई तो आरोपी के माता-पिता ने अपमानित किया। बेलहर कला पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। एससी को भी सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
बाद में पीड़ित मां ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने इस मामले में तीन दिन के अंदर बेलहर कला पुलिस से आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।