संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने दुष्कर्म करने के आरोपी 21 वर्षीय युवक की जमानत सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी शहर के एक इंटर काॅलेज में पढ़ती है। दो सितंबर 2024 को उसकी बच्ची करीब आठ बजे पढ़ने गई थी। उसके बाद उसकी बड़ी बेटी जो उसी विद्यालय में पढ़ती है, उसके साथ घर आ रही थी। रास्ते में मुख्लिसपुर तिराहे स्थित क्राॅसिंग के पास कुछ किताबें खरीदने के बहाने गई और तभी से वापस नहीं आई। आरोपी उससे शादी करना चाहता है। आरोपी और उसके चाचा ने उसकी बच्ची को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।