संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट डॉक्टर दिव्यानंद द्विवेदी ने गांजा रखने के आरोपी अख्तर अली को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वादी मुकदमा उप निरीक्षक शैलेंद्र शुक्ला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 23 सितंबर 2018 को समय करीब 9:20 सुबह वांछित वारंटी के ग्राम साफियाबाद में मौजूद थे। सूचना मिली कि एक व्यक्ति मदाइन गांव की ओर से हाथ में बैगनी रंग का झोला लेकर आ रहा है। वह पूर्व में जिला बदर किया जा चुका था। झोले में कुछ अवैध सामान है। सूचना पर गांव के बाहर इंतजार किया गया। उस व्यक्ति के पास आने पर रोककर उसका नाम पता पूछा गया तो आरोपी ने अपना नाम अख्तर अली बताया। तलाशी में दो काली पन्नी में गांजा मिला, जिसे वह पुड़िया बनाकर बेचता था। गांजा की मात्रा एक किलो 200 ग्राम पाई गई। थाना दुधारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के समय आरोपी ने आरोप से इन्कार कर विचारण की मांग की। अभियोजन की ओर से जो भी गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वह कथानक को साबित करने में नाकामयाब रहे। संवाद