- कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर हुई कुर्की
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने पांच लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में फरार आरोपी के घर हुई कुर्की की कार्रवाई के बाद फरार आरोपी को कोर्ट में 12 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है।
पीड़ित परिवादी के अधिवक्ता संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि थाना महुली अंतर्गत ग्राम नैना झाला उर्फ खजुहा के पीड़ित संदीप कुमार यादव ने कोर्ट में आरोपी अवनीश पाल निवासी सीकरी थाना महुली के विरुद्ध पांच लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में परिवाद दाखिल किया। जिस पर सुनवाई के बाद आरोपी अवनीश पाल को कोर्ट ने 29 अक्तूबर 2018 को विचारण हेतु तलब किया।
कोर्ट से आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर फरार घोषित करते हुए कुर्की का आदेश दिया। जिस पर उपनिरीक्षक हरिनारायण दीक्षित, उपनिरीक्षक चंद्र प्रकाश सिंह के साथ दो कांस्टेबल आरोपी अवनीश पाल के निवास स्थान थाना महुली अंतर्गत ग्राम सिकरी गए और आरोपी के घर से खड़ा धनिया, दाल अरहर, पलटा, नमक टाटा ,चौका, बेलना ,थाली सहित अन्य सामान की कुर्की की कार्रवाई किए जाने की आख्या कोर्ट में दाखिल की। इसके बाद फरार आरोपी अवनीश पाल निवासी सिकरी थाना महुली के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल ने आरोपी को 12 फरवरी 2024 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।