45,000 रुपये अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। छह साल पहले चाकू से हमला कर युवक की हत्या के दोषी को सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अदालत ने पांच साल का सश्रम कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना क्षेत्र लेड़वा महुआ निवासी मोहम्मद असहद ने चार जून 2018 को थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिया। लिखा था कि उनका 22 वर्षीय भाई मोहम्मद अरशद मोहल्ले में चाय पीने गया था। आपसी कहासुनी की बात हो लेकर गांव के ही मोहम्मद नईम उर्फ झीनक ने भाई मोहम्मद अरशद को चाकू मार दिया। इससे उनके भाई को चोट लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल बखिरा ले गए, जहां डॉक्टर ने उनके भाई को मृत घोषित कर दिया। मामले में थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को पुलिस ने बरामद किया। विवेचना के बाद विवेचक द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 11 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया। इसके आधार पर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी नईम को पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा 45,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
उन्होंने बताया कि अभियुक्त से बरामद चाकू को अभियोजन द्वारा न्यायालय में साबित कराए जाने पर आयुध अधिनियम के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दिया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। अर्थदंड के संपूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा मोहम्मद असहद को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का भी आदेश न्यायालय की ओर से दिया गया।