संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी को 26 माह के कठोर कारावास व कुल 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 27 जून को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना धनघटा से संबंधित अभियुक्त चन्द्रिका निषाद निवासी पड़रिया रामपुर बाराकोनी हाल पता सरकारी आवास सीएसची हैंसर बाजार को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्धी के आधार पर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। संवाद