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बीडीओ पर लगाया जुर्माना

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सेमरियावां (संतकबीरनगर)। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देना पूर्व बीडीओ बेलहर कलां को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही करने वाले बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त धनराशि बीडीओ के वेतन से काटने का निर्देश दिया है। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम हटवा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अफसर हुसैन ने अपने गांव में सरकारी योजना से हुए विकास कार्यों से संबंधित चार बिंदुओं की सूचना 24 अक्टूबर 2014 को मांगा था। समय से सूचना नहीं मिली तो वादी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को नियमानुसार पत्र लिखा। अंत में वादी ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करके सूचना दिलाए जाने एवं जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। राज्य सूचना आयोग ने 16 सितंबर 2015 को जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि वादी को सूचना उपलब्ध कराएं एवं सूचना देने में देरी की वजह स्पष्ट करें। इसके बावजूद बीडीओ न तो स्वयं आयोग के समक्ष हाजिर हुए और न ही उनका प्रतिनिधि ही स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुआ। इससे नाराज होकर 18 अक्टूबर 2017 को राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने तत्कालीन बीडीओ के विरुद्ध 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है।
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