संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से शुक्रवार को न्यायालय एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा में पंजीकृत आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त खुर्शीद बंजारा पुत्र हजारी बंजारा निवासी बंजरिया को आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।