फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: गांजा रखने के दोषी को दस माह की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
गांजा रखने के दोषी को दस माह की सजा
विज्ञापन

संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कासिफ शेख ने गांजा रखने के दोषी को दस माह के कारावास की सुजा सुनाई। दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन और जेल में रहनी पडे़गी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि 9 जुलाई 2013 को एसओ राकेश यादव ने मेंहदावल कस्बे के पंडित पुरवा से जीत लाल उर्फ जर्सी निवासी पक्का पोखरा बैरियहवा थाना मेंहदावल को पकड़ा था। उसके पास से दो किलो तीन सौ ग्राम गंजा बरामद किया गया। इस संबंध में थाना मेंहदावल में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। अभियोजन पक्ष से सात साक्षी प्रस्तुत किए गए। नौ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी जीतलाल उर्फ जर्सी को दस माह का कारावास की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें