गांजा रखने के दोषी को दस माह की सजा
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कासिफ शेख ने गांजा रखने के दोषी को दस माह के कारावास की सुजा सुनाई। दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन और जेल में रहनी पडे़गी।
विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि 9 जुलाई 2013 को एसओ राकेश यादव ने मेंहदावल कस्बे के पंडित पुरवा से जीत लाल उर्फ जर्सी निवासी पक्का पोखरा बैरियहवा थाना मेंहदावल को पकड़ा था। उसके पास से दो किलो तीन सौ ग्राम गंजा बरामद किया गया। इस संबंध में थाना मेंहदावल में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। अभियोजन पक्ष से सात साक्षी प्रस्तुत किए गए। नौ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी जीतलाल उर्फ जर्सी को दस माह का कारावास की सजा सुनाई। संवाद