बालिका से दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा
चंदौसी (संभल)। गुन्नौर क्षेत्र की बालिका से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष सहायक लोक अभियोजन आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि गुन्नौर क्षेत्र के व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि नौ अप्रैल 2018 को परिवार के लोग खेत में काम कर रहे थे। दोपहर बाद उसकी सात वर्षीय भतीजी को गांव का ही युवक बहला फुसला लेकर गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजन जंगल से घर पहुंचे तो बालिका के न मिलने पर उसकी तलाश शुरू की। परिजनों को बालिका मंदिर के पास खेतों में रोते हुए मिली। बालिका की हालत गंभीर थी। पूछने पर बालिका ने आपबीती बताई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट) निर्भय नारायण राय ने की।