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दुष्कर्म के आरोप में युवक को दस वर्ष की कारावास

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दुष्कर्म के आरोप में युवक को दस वर्ष की कारावास
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चंदौसी (संभल)। अपर जनपद न्यायालय ने चार वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास तथा तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना गुन्नौर का है, जिसमें बालिका को आरोपी भगा ले गया था। एक माह बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बालिका के परिजनों ने थाना गुन्नौर में मई 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पीड़ित बालिका अप्रैल 2018 में अपने परिजनों के साथ पूर्णागिरि दर्शन को जा रही थी। वहां आरोपी भी पहुंच गया था। वापस आते समय बबराला स्टेशन से उतरने के बाद पीड़िता बबराला बाजार से लापता हो गई थी। तलाश करने पर पता चला कि बालिका को आरोपी मुकेश निवासी थाना सिकंदरा राऊ जिला हथरस अपने एक साथी के साथ भगा ले गया है। इसके बाद बालिका के जीजा ने थाना गुन्नौर में एक माह बाद आरोपी युवक के विरुद्ध अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चंदौसी अशोक कुमार यादव ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा तीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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