किशोरी से छेड़खानी के आरोपी युवक को न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर पांच साल के कारावास और आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक/पॉक्सो आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि थाना धनारी क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने 31 अगस्त 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि 31 अगस्त की शाम को उसकी 12 वर्षीय भतीजी दुकान से पान लेने जा रही थी। रास्ते में घर के सामने आरोपी बक्तेयार मिला था। उसने लड़की को रोककर घर से पानी लाने के लिए कहा था। लड़की उसके घर से पानी लेने गई थी, तो आरोपी उसके पीछे-पीछे घर में पहुंच गया और लड़की को उसने बुरी नियत से पकड़ लिया। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी बक्तेयार की मां वहां पहुंच गई थी।
मां को देखते ही आरोपी ने लड़की को छोड़ दिया था। बाद में लड़की की मां भी मौके पर पहुंच गई थी। पीड़िता की ताऊ की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट) निर्भय नाारायण राय ने इस मामले की सुनवाई। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने आरोपी बक्तेया को पांच साल के कारावास व आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।