चंदौसी। संभल के थाना नखासा के वर्ष 2021 में पैसों के लेनदेन को लेकर पानी के टैंक में डुबोकर पल्लेदार की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को जनपद न्यायाधीश की कोर्ट ने उम्रकैद और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना नखासा के रुकनुद्दीन सराय निवासी अबरार ने थाना पुलिस को एक तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि 30 अगस्त 2021 की सुबह नौ बजे करीब उसका भाई सलीम रोजाना की तरह ग्योरियस कोल्ड स्टोरेज हसनपुर रोड पर जाने के लिए घर से निकला था।
रात आठ बजे तक जब वापस घर नहीं लौटा तो कोल्ड स्टोरेज समेत कई जगह तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। थाने पहुंचा तो पुलिस ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के पानी के टैंक में एक लाश मिली थी।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। शव की शिनाख्त सलीम के रूप में हुई। बताया कि कुछ दिन पहले उसकी और सलीम की दो भाई फारुख उर्फ नेता व कल्लू उर्फ अय्यूब निवासी थाना नखासा क्षेत्र से पैसों के लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई थी और दोनों ने सलीम को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हत्या में दोनों का हाथ लगता है।
पुलिस ने फारुख उर्फ नेता व कल्लू उर्फ अय्यूब के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए। न्यायालय ने कल्लू व फारुख को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमे के दौरान फारुख 2021 से ही जेल में था, जबकि कल्लू जमानत पर था।