चंदौसी। थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव में 17 सितंबर 2017 की रात महिला को घर में अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि 17 सितंबर 2017 की रात 12 बजे करीब वह घर पर अकेली थी। पति कमाने खाने के लिए बाहर रहते हैं। उसे घर में अकेला पाकर दो लोग ओमपाल और सत्यपाल घर में घुस आए और उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया। मुंह को उसकी ही धोती से बांध दिया। इसके बाद दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं किसी को बताने पर उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता हिम्मत कर आरोपियों से भिड़ गई और शोर मचा दिया। जिससे आरोपी भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से चप्पल और मोबाइल बरामद किया।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर ओमपाल और सत्यपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्यों को जुटा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी ओमपाल और सत्यपाल 20-20 वर्ष के कारावास और 22-22 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।