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Sambhal News: महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी दोषी करार, फैसला सुरक्षित

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चंदौसी। थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव में 17 सितंबर 2017 की रात महिला को घर में अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में चल रही है। मुकदमे पर अंतिम निर्णय 15 जुलाई को सुनाया जाएगा।
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थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 17 सितंबर 2017 की रात 12 बजे करीब वह घर पर अकेली थी। पति बाहर रहते हैं। उसे घर में अकेला पाकर दो लोग ओमपाल और सत्यपाल घर में घुस आए और उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया। उसको बांधकर दोनों ने दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं किसी को बताने पर उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर ओमपाल और सत्यपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्यों को जुटा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में चल रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। अंतिम निर्णय 15 जुलाई दिन मंगलवार को सुनाया जाएगा।
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