नलकूप कनेक्शन लेने के लिए किसानों को जीएसटी का भुगतान भी करना पड़ेगा। मान लीजिए दस हजार रुपये का शुल्क नलकूप कनेक्शन के लिए जमा कर रहे हैं तो उस पर 18 प्रतिशत के हिसाब से 1800 रुपये का जीएसटी देना होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के महाप्रबंधक ने 16 मई को आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सभी विद्युत वितरण खंडों को प्राप्त हो गए हैं। जीएसटी के चक्कर में फिलहाल नए कनेक्श्न का कामकाज बाधित हो गया है।
महाप्रबंधक के आदेश में कहा गया है विद्युत कनेक्शन के सामान की लागत, पर्यवेक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों को शामिल करके कनेक्शन की कुल लागत निकाली जाएगी। इसमें से राज्य सरकार के अनुदान की धनराशि घटेगी। इसके बाद अवशेष धनराशि पर 18 प्रतिशत की दस से जीएसटी देय होगा।
जीएसटी के संग कुल धनराशि जमा करने का बाद ही कनेक्शन किया जाएगा। किसान संगठनों ने नलकूप कनेक्शन पर जीएसटी का विरोध किया है। भाकियू असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह का कहना है कि सरकार ने किसानों को दोगुनी आमदनी का सपना दिखाया है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं मिल रहा है। विद्युत की दरें पहले ही बढ़ा दीं अब कनेक्शन लेने पर जीएसटी लागू कर दी है। किसान इसका विरोध करेंगे।