संभल। हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस ने राजकीय महिला आयोग की अध्यक्ष के आदेश पर महिला की शिकायत के आधार पर पति सहित सात लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दहेज में कार और पांच लाख रुपये नहीं देने पर ससुरालियों ने मायके में रह रही विवाहिता के साथ मारपीट की और पति ने तीन तलाक दे दिया। महिला ने बताया कि उसकी दोस्ती 2017 में सिरसी के एक मोहल्ला निवासी युवक के साथ हुई थी। उस समय वह पंद्रह वर्ष की थी। उस दौरान युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। जब अपनी मां को घटना के बारे में बताया तो मां ने युवक के परिजनों से परिजनों से इसकी शिकायत की, लेकिन मां को डरा धमका कर और किशोरी को बालिग दर्शाकर युवक के परिजनों ने साल 2018 में दोनों की निकाह करा दिया। आरोप है कि निकाह के बाद ससुर गंदी नीयत से छेड़खानी करने लगा। बताया कि पति, सास और नंद मारपीट करती और प्रताड़ित करने लगीं। आरोप है कि 14 नवंबर 2022 में वह मायके रह रही थी तो ससुराल वाले आए और मारपीट करने लगे। दहेज न देने पर पति ने तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने महिला के पति मोहम्मद अब्बास, ससुर तस्वीर हैदर, सास तंजीत हैदर, नंद दरक्शा, नूरफ्शा, अतीफा व फुफेरे देवर राजू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।