थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी कर फाइनेंस पर खरीदा गया ट्रैक्टर बिना किस्त जमा किए बेच दिया गया। इस मामले में थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव कैल निवासी राहुल शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि वह यस बैंक लिमिटेड शाखा बरेली में सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है और वह किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए उनकी लोन फाइल को अपनी बैंक से पास कराने का काम करता है। साथ ही लोन की किस्त जमा कराने का कार्य करता है। पीड़ित ने सत्यपाल व सर्वेश निवासी गांव सिंहदलनपुर थाना रजपुरा को ट्रैक्टर लेने के लिए अपनी बैंक से लोन पास कराया था।
बताया कि सत्यपाल को हर तीसरे माह की चार तारीख को किस्त का भुगतान करना होता है। जिसकी अदायगी सर्वेश के बैंक खाता से होती है। चार जनवरी को सर्वेश के बैंक खाते से लोन की प्रथम किस्त जमा होनी थी, लेकिन सर्वेश के खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी, जब राहुल ने सत्यपाल से किस्त जमा करने के लिए कहा, तो वह कहने लगा यह किस्त आप जमा कर दो, मैं जल्द आपको रुपये वापस कर दूंगा। इस पर राहुल ने उसके लोन की प्रथम किस्त अपने पास से जमा कर दी। लेकिन बाद में सत्यपाल ने किस्त के रुपये उसे वापस नहीं किए। जब दूसरी किस्त जमा करने का समय आया, तो चार अप्रैल को पीड़ित ने सत्यपाल से कहा, तो वह कहने लगा कि वह कोई किस्त नहीं जमा करेगा।
बाद में राहुल को जानकारी मिली की सत्यपाल, रजनेश यादव निवासी गांव बागर इम्मा थाना कैलादेवी और रामौतार निवासी जमालपुर डांडा थाना रजपुरा व भगत जी उर्फ फगुनी निवासी गांव जिया नगला थाना रजपुरा ने साजिश के तहत आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से लोन पर लिए गए ट्रैक्टर को बिना कोई बैंक को सूचना दिए फर्जी स्टाम्प पेपर तैयार कर धोखाधड़ी कर बेच दिया।
चार अप्रैल को सत्यपाल के पास दूसरी किस्त जमा कराने के लिए उसके घर पर गए तो सत्यपाल व उसके साथी रजनेश यादव व रामौतार व भगत जी ने उसके व उसके साथी आशुतोष मिश्रा व हरि भगवान के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। ट्रैक्टर की किस्त जमा करने व ट्रैक्टर वापस करने से मना कर दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।